तमिलनाडु सरकार ने राज्य में लॉकडाउन को लेकर नई गाइडलाइन तैयार की है। इसके मुताबिक 26 अप्रैल से राज्य में कई पाबंदियां रहेंगी। नई गाइडलाइन में 26 अप्रैल से सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। इसके अलावा 26 अप्रैल से ब्यूटी पार्लर, सैलून, स्पा, नाई की दुकानें बंद कर दी जाएंगी। होटल, रेस्तरां और चाय की दुकानों में केवल पार्सल/टेकवे की अनुमति दी जा सकती है। 26 अप्रैल से सभी पूजा स्थलों को जनता के लिए बंद कर दिया जाएगा।
दिशानिर्देशों के मुताबिक अधिकतम 50 लोगों के साथ शादी समारोह आयोजित किए जा सकते हैं। वहीं अंतिम संस्कार में 25 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। पुदुचेरी को छोड़कर अन्य सभी राज्य के यात्रियों को सरकारी पोर्टल के माध्यम से ई-पास के लिए आवेदन करना होगा। अगर मंजूरी मिलती है तभी उन्हें राज्य में आने की अनुमति दी जाएगी।
सरकार ने होटल, रेस्तरां में सुबह 6 बजे से 10 बजे, दोपहर 12 बजे से 3 बजे और शाम 6 बजे से रात 9 बजे के बीच खाना डिलीवरी की अनुमति दी है. जबकि सब्जी, मांस, मछली की दुकानें, मूवी थिएटर, शॉपिंग मॉल और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे. जरुरी इंडस्ट्रीज को संचालित करने की अनुमति है।